India News (इंडिया न्यूज़), Aadhaar Changes: आधार कार्ड देश के सभी लोगों के लिए बहुत जरुरी है। इससे आपकी पहचान होती है। लोगों में इससे जुड़ी कई सवाल उठते रहते हैं। उनमें से एक ये भी है कि आधार में कितनी बार अपना नाम आदी का बदलाव कर सकते हैं। जिसका जवाब हम यहां जानेंगे।सरकार द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का अद्वितीय आधार नंबर पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों में मदद करता है, जैसे बैंक खाता खोलना, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना। जबकि आधार कार्ड पर विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या पता अपडेट किया जा सकता है, भारतीय विशिष्ट पहचान (यूआईडीएआई) के पास ऐसा करने की संख्या पर कुछ सीमाएं हैं।
कितनी बार बदल सकते हैं नाम
आधार उपयोगकर्ताओं को अपने नाम में दो बार बदलाव करने की अनुमति है। तीसरे परिवर्तन के मामले में विशेष अनुरोध पर यूआईडीएआई की क्षेत्रीय शाखा द्वारा केवल असाधारण मामलों की अनुमति दी जाती है।
यदि परिवर्तन मामूली है और इसमें वर्तनी सुधार (ध्वन्यात्मक रूप से समान) शामिल है, तो उपयोगकर्ता नाम अपडेट कर सकते हैं; अनुक्रम परिवर्तन; पूर्ण रूप का संक्षिप्त रूप; और शादी के बाद नाम बदल जाता है। 50 रुपये का शुल्क लागू है, लेकिन वे इस राशि के लिए एक ही प्रयास के दौरान दो फ़ील्ड (उदाहरण के लिए, नाम और लिंग) बदल सकते हैं।
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जन्म तिथि (DoB) में चेंजेज
उपयोगकर्ता आधार में जन्मतिथि (DoB) को केवल एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, यदि उन्हें जन्मतिथि को फिर से अद्यतन करने की वास्तविक आवश्यकता है, तो वे यूआईडीएआई की सूची के अनुसार वैध प्रमाण के साथ किसी भी आधार केंद्र पर जाकर एक अपवाद प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। यदि यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उपयोगकर्ता 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर लिख सकते हैं और नवीनतम अपडेट अनुरोध संख्या और संपर्क विवरण साझा करके ‘अपवाद अपडेट’ के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
फोटो बदलने के नियम
यूजर्स जितनी बार चाहें फोटो बदल सकते हैं। उसके लिए कोई सीमा नहीं है। नियम के अनुसार, जब कोई उपयोगकर्ता आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है तो एक फोटो अनिवार्य है। इसे बदलने के लिए, उपयोगकर्ता निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट को ऑनलाइन नहीं बदला जा सकता है।
पता
आधार में कोई कितनी बार पता बदल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यूआईडीएआई अपने ‘स्वयं-सेवा’ पोर्टल – ssup.uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ऐसी ही एक ऑनलाइन सुविधा उपयोगकर्ताओं को आधार डेटाबेस में दर्ज अपने पते के विवरण में बदलाव करने की अनुमति देती है।
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