India News (इंडिया न्यूज), Tips to Save Income Tax: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने में कुछ समय बचा है। हर वित्तवर्ष के दौरान हुई आय पर इन्कम टैक्स भरना जरुरी होता है। भरे गए टैक्स का रिर्टन जुलाई महीनें में भरा जाता है। उससे पहले मार्च तक सारे टैक्स जमा करने होते हैं। ऐसा नहीं करने पर रिर्टन फाइल करते समय जुर्माना देना पड़ता है। इनकम टैक्स बचाने के कई तरीके हैं।
- टैक्स बचाने का सबसे पहला तरीका धारा 80सी के तहत बचत करना है। इस धारा के तहत तनख्वाह में से कटने वाला आपका प्रॉविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश एव कई अन्य योजनाओं में निवेश करने पर कुल 1,50,000 रुपये की छूट मिलती है।
- दूसरा तरीका NPS खाता है। NPS में किए गए निवेश से आपको धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट के अलावा 50,000 रुपये की छूट दी जाती है। इससे आपका टैक्स तो बचेगा ही साथ में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी अधिक सुख मिलेगा।
- बता दें कि बचत खाता में रहने वाले पैसा पर मिले ब्याज में भी टैक्स काटा जाता है। लेकिन इसे बचाने का एक उपाय है। इसके लिए आपको 80टीटीए के तहत बचत खाते में जमा रकम पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर इन्कम टैक्स में छूट मिलती है।
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी 25,000 रुपये तक की रकम पर इन्कम टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अगर आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
- वहीं दिव्यांग जनों को भी इन्कम टैक्स में अलग से छूट दी जाती है। अगर कोई दिव्यांग आप पर आश्रित हो तों आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। उन पर किए गए खर्च की 1,25,000 रुपये की रकम पर छूट का प्रावधान है।
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