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India News (इंडिया न्यूज़) Bareilly court news: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली के जिला जज कोर्ट द्वारा जारी समन का जवाब नहीं दिया। मंगलवार को दोनों नेताओं के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 में स्थानांतरित कर दी गई। साथ ही कोर्ट ने दूसरा समन जारी कर याचिका पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 18 जनवरी और असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। इसका हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने बरेली कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उस समय एमपी-एमएलए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश को लेकर पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने वाद दाखिल कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तिथि तय की। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया। लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। इस पर कोर्ट ने दूसरा समन जारी कर उन्हें 18 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से निचली अदालत में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिला जज की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी को पेश होने का नोटिस जारी किया था। ओवैसी की ओर से भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने 19 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
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