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Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, हिन्दू पक्ष की याचिका खारिज ; इस दिन होगी अगली सुनवाई

India News UP(इंडिया न्यूज)Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News UP(इंडिया न्यूज)Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सूट नंबर चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय की याचिका खारिज कर दी है।

इस याचिका में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई की मांग की गई थी। कहा गया था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इससे करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए इस मामले की रोजाना सुनवाई कर जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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हिन्दू पक्ष को लगा बड़ा झटका

हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। याचिका दाखिल करने वाले पक्षकार आशुतोष पांडेय ने कहा है कि वह याचिका खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे। विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सूट नंबर तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है।

28 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने केस नंबर 17 में पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आज हाईकोर्ट में करीब सवा दो घंटे तक सुनवाई चली। अब इस केस की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट में अब केस के मुद्दे तय किए जाएंगे। इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर केस की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है। बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने सभी केस की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था।

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