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India News (इंडिया न्यूज),Lucknow News: यूपी में अब एयरपोर्ट के अलावा रेलवे व मेट्रो स्टेशनों पर भी प्रीमियम ब्रांड की शराब बेची जा सकेगी। इसके लिए बस रेलवे, मेट्रो के साथ कुछ अन्य विभागों से एनओसी लेनी होगी। एनओसी और लाइसेंस मिलने के बाद रेलवे स्टेशन और मेट्रो के भीतर शराब के रिटेल स्टोर खोले जा सकेंगे।
खासबात यह होगी कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर खुलने वाले इन दुकानों में एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था स्टेशन के मुख्य भवन के भीतर ही होगी। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में नई आबकारी नीति में शामिल इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।
नई आबकारी नीति में अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की गई है। रिन्यूअल फीस और प्रोसेसिंग फीस भी बढ़ोतरी हुई है। देशी शराब का भी कोटा बढ़ाया गया है। इससे शराब महंगी हो सकती है। देशी शराब के पौव्वे में भी करीब सात रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है।
नीति में यह भी इंतजाम है कि अगर किसी के पास बॉर का लाइसेंस है और वह उस भवन के दूसरे परिसर या टेरेस में बार काउंटर स्थापित करना चाहता है तो लाइसेंस का 25% या 2.5 लाख रुपये देकर (जो अधिक हो) अनुमति ले सकेगा। बीयर शॉप के 20 मीटर के भीतर अगर 100 वर्ग मीटर का परिसर है तो वहां पीने के लिए सिटिंग एरिया बनाया जा सकेगा।
इसके लिए 5000 रुपये सालाना शुल्क देना होगा। पुलिस या कोई एजेंसी बिना आबकारी विभाग की अनुमति से शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा कोई अन्य एजेंसी निरीक्षण करती है तो उसे इसकी वीडियोग्राफी करानी होगी।
नई आबकारी नीति में प्रीमियम ब्रांड के रीटेल विक्रेता अपनी दुकानों पर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ टॉनिक वाटर और कॉकटेल मिक्सर भी रख रखेंगे।मॉडल शॉप संचालकों को भी यह सुविधा दी गई है। शर्त यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक, टॉनिक वाटर और कॉकटेल मिक्सर के ब्रांड और पैकिंग किसी शराब के ब्रांड से न मेल खाते हों। जिससे, ग्राहक को किसी तरह का भ्रम न हो। सभी फुटकर दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। दुकानों का आवंटन
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