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महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती, इलाहाबाद HC ने पुख्ता इंतजाम को लेकर दिए निर्देश

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : January 8, 2025, 9:58 am IST
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महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती, इलाहाबाद HC ने पुख्ता इंतजाम को लेकर दिए निर्देश

Mahakumbh 2025 News

India News (इंडिया न्यूज़),Mahakumbh 2025 News:  प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़े पुलिस और प्रशासन के अफसरों से कहा है कि वे पिछले साल हाथरस में हुई भगदड़ की घटना से सबक लें। ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जान-माल की हानि न हो। हाईकोर्ट ने महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों से कहा है कि वे हाथरस की घटना से सबक लें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जान-माल की हानि न हो।

नहीं होनी चाहिए कोई भी घटना-इलाहबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर व्यवस्था में लगे अफसरों की ओर से कोई कुप्रबंधन हुआ तो बड़ी घटना हो सकती है। अगर महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकलपीठ ने हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोर्ट ने प्रयागराज के डीएम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़े आदेश की कॉपी भेजने का भी आदेश दिया है। साथ ही यूपी के प्रमुख सचिव गृह को भी आदेश की कॉपी भेजने को कहा है।

हाथरस भगदड़ मामले जैसे हालात ना हों-  इलाहबाद हाईकोर्ट

हाथरस भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। भगदड़ की घटना के दौरान हाथरस में तैनात रहे तत्कालीन डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया गया है। दोनों अफसरों को कोर्ट में हलफनामे के जरिए पेश होना होगा कि 121 लोगों की मौत के मामले में उन्हें क्यों न जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हाथरस की घटना को प्रशासनिक लापरवाही करार दिया गया

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि भगदड़ की घटना प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई है। इस मामले में तत्कालीन डीएम और एसपी को 15 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बंदर मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में 15 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने हिंदी में आदेश जारी किया है। हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।

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