Hindi News / Uttar Pradesh / Statement Of Witness Recorded In Atiq Ahmed Murder Case Know When Will Be The Next Hearing

अतीक अहमद हत्याकांड में गवाह का बयान दर्ज, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

India News (इंडिया न्यूज़), Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लंबित मामले में वादी राजेश मौर्य का बयान दर्ज किया गया। अब इस मामले में 24 सितंबर को जिरह होगी। पिछली तारीख पर मामले के पहले गवाह तत्कालीन इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य की आंशिक गवाही दर्ज की गई थी। […]

BY: Anubhawmani Tripathi • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लंबित मामले में वादी राजेश मौर्य का बयान दर्ज किया गया। अब इस मामले में 24 सितंबर को जिरह होगी। पिछली तारीख पर मामले के पहले गवाह तत्कालीन इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य की आंशिक गवाही दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बीके मिश्रा की अदालत में हुई। मामले के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश मौर्य का शेष बयान जिला अदालत में दर्ज किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। 24 सितंबर को मामले के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश मौर्य जिरह के लिए अदालत में पेश होंगे।

24 सितंबर को होगी सुनवाई

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गई है। एसआईटी ने 13 जुलाई 2023 को आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर चुकी है। तीनों शूटर फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को काल्विन अस्पताल में पुलिस हिरासत के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घटनास्थल से ही पकड़ लिया था। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने इस संबंध में जानकारी दी।

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Atiq Ahmed

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पुलिस को बेनामी संपत्ति का पता चला

प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति हाथ लगी है। लगभग आठ करोड़ की यह संपत्ति अतीक अहमद ने अपनी पत्नी की सहेली के घरेलू नौकर के नाम रजिस्ट्री कराई थी। प्रयागराज पुलिस अब इस बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इस संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। अदालत से मंजूरी मिलते ही पुलिस इसे जब्त कर लेगी।

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