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Up Naib Tehsildar Promotion The Way Is Clear For The Promotion Of Tehsildars Of 2016 Batch Good News Can Come Anytime
2016 बैच के तहसीलदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ, कभी भी मिल सकती है गुड़ न्यूज़
India News (इंडिया न्यूज़),UP Naib Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को संबंधित याचियों की पदोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट […]
India News (इंडिया न्यूज़),UP Naib Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को संबंधित याचियों की पदोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 के अपने उस आदेश को भी समाप्त कर दिया, जिसमें 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।
नायब तहसीलदारों की पदोन्नति को लेकर याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय व सिद्धांत पांडेय समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकलपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील जेएन माथुर और एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 11 जनवरी 2016 के विज्ञापन के क्रम में भर्ती परीक्षा पास की है।
तहसीलदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ
ऐसे में तहसीलदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता कम होने के कारण राजस्व परिषद द्वारा नवंबर 2023 में शासन को दी गई पदोन्नति सूची में उनका नाम नहीं आया। वहीं, सरकारी वकील कुलदीपपति त्रिपाठी की ओर से दलील दी गई कि राजस्व परिषद द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था। जिसके द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नति की शर्तों को शिथिल किया जाना है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सभी याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति संभव हो सकेगी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को इस प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर विचार करे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 2016 बैच के तहसीलदारों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जल्द निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है।