India News (इंडिया न्यूज़),UP Private School: उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को कुशल श्रमिकों के निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और जीवन बीमा की सुविधाएं देना भी अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार, राज्य के कई निजी स्कूलों में शिक्षकों को यह सुविधाएं नहीं दी जा रही थीं। कई मामलों में वेतन नगद भुगतान किया जाता था और EPF या बीमा जैसी बुनियादी सुविधाओं से शिक्षक वंचित थे। इस स्थिति को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के निजी स्कूलों की जांच कराने के आदेश दिए हैं।
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पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को पत्र लिखकर निजी स्कूलों में शिक्षकों के शोषण की जानकारी दी थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 10 अगस्त 2001 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि कुशल श्रमिकों को 13,186 रुपये से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, और यह नियम शिक्षकों पर भी लागू होगा। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि निजी स्कूलों में शिक्षकों के शोषण को रोकने के लिए यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यदि जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) इन स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तो इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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