इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Yogi government’s decision कुटुंब की परिभाषा में विवाहित बेटी को किया शामिल
Yogi government’s decision
अनुकंपा के आधार पर नौकरी मामले में यूपी सरकार ने जबरदस्त बदलाव किया है। अब सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी।
Yogi government’s decision अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सकुर्लेशन मंजूरी दे दी गई है।
Former CM Amarinder Singh ने किया विशेष प्रस्ताव का वि
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