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सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिज़वी की जमानत बढ़ाने से किया इनकार

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली,SC declines to extend bail to Jitendra Tyagi in hate speech case): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जिन्हे पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, उनकी अंतरिम जमानत हरिद्वार धर्म संसद के अपमानजनक भाषा केस में बढ़ाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली,SC declines to extend bail to Jitendra Tyagi in hate speech case): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जिन्हे पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, उनकी अंतरिम जमानत हरिद्वार धर्म संसद के अपमानजनक भाषा केस में बढ़ाने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए त्यागी को 5 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को तय की और त्यागी को सोमवार तक आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र पेश करने को कहा.

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स्वास्थ कारणों का हवाले देते हुए जमनात बढ़ाने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने कहा की “वह (त्यागी) अंतरिम चिकित्सा पर हैं? जाओ और पहले समर्पण करो। वह वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, वह 51 वर्ष के हैं। उन्हें कम से कम 7 दिन हिरासत में बिताने चाहिए।”

तीन महीने की अंतरिम ज़मानत मिली थी 

शीर्ष अदालत ने 17 मई को त्यागी को चिकित्सकीय आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उनसे लिखकर दिया था की वह अभद्र भाषा में लिप्त नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट ने त्यागी से यह भी कहा था कि उन्हें समाज में सद्भाव बनाए रखना होगा.

इससे पहले, त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि वे “पूरा माहौल खराब कर रहे हैं”। खंडपीठ ने हरिद्वार धर्म संसद के विवादास्पद आयोजन का जिक्र करते हुए कहा था की, “इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक करने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा। वे संवेदनशील नहीं हैं। यह कुछ ऐसा है जो पूरे माहौल को खराब कर रहा है।”

उच्च न्यायालय ने नहीं दी थी जमानत 

त्यागी, जो कभी हिन्दू धर्म स्वीकार करने से पहले यूपी शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख थे, उनहोने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 8 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी.

त्यागी को 13 जनवरी 2022 के दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) के तहत अपराध के लिए दर्ज एक मामले गिरफ्तार किया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट

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