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India News (इंडिया न्यूज), Uniform Civil Code: उत्तराखंड राज्य ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि राज्य सरकार इस क़ानून को लागू करने जा रही है, जिससे नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक धारा को भी सहेजा जा सकेगा।
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। इस क़ानून के माध्यम से विभिन्न धर्मों, समुदायों, और जातियों के बीच भेदभाव को खत्म किया जाएगा और एक समान न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा।
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राज्य सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने से न केवल समानता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को भी सशक्त बनाएगा। इससे देवभूमि की पहचान को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह क़ानून सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करेगा, बिना किसी भेदभाव के।
इस क़ानून के तहत विवाह, विरासत, संपत्ति अधिकार, और अन्य नागरिक अधिकारों को एक समान तरीके से लागू किया जाएगा। इससे समाज में समानता का संदेश जाएगा और सभी नागरिकों को उनके अधिकारों का पूरी तरह से पालन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह क़ानून उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक अहम कदम होगा और इसे लागू करने के बाद राज्य की साख में वृद्धि होगी। साथ ही, यह देवभूमि की शांति, समरसता और भाईचारे को और मजबूत करेगा।
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