भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो मुख्य रूप से रिफंड की समय सीमा और कटौती शुल्क (Cancellation Charges) से संबंधित हैं नए नियमों के अनुसार, अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड की सुविधा मिलेगी, यदि इसके बाद टिकट रद्द किया जाता है, तो यात्री को एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, पहले यह 'नो-रिफंड' विंडो 4 घंटे की थी, इसके अतिरिक्त मामूली शुल्क कटवाकर अधिकतम रिफंड पाने की समय सीमा को भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है, इन बदलावों का उद्देश्य चार्ट तैयार होने से बहुत पहले सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अंतिम समय में होने वाली अफरा-तफरी व टिकटों की कालाबाजारी को रोकना है.
Railway Ticket Cancellation Rules 2026: रेलवे के इन नए रिफंड नियमों को तीन मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है, जो समय और कटौती के प्रतिशत पर आधारित हैं, सबसे बड़ा बदलाव ‘फुल रिफंड’ की श्रेणी में है, अब यदि कोई यात्री ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे पहले अपना कन्फर्म टिकट कैंसिल करता है, तभी उसे सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज (जो श्रेणी के अनुसार ₹60 से ₹240 तक होता है) कटकर पूरा पैसा वापस मिलेगा, पहले यह सुविधा 48 घंटे पहले तक उपलब्ध थी दूसरी श्रेणी में, यदि टिकट ट्रेन छूटने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी 24 घंटे से 8 घंटे के बीच की है, जहां अब आधे किराए यानी 50% की कटौती की जाएगी, सबसे कड़ा नियम अंतिम 8 घंटों के लिए है यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है और यात्री टिकट कैंसिल करता है, तो उसे शून्य रिफंड (100% कटौती) मिलेगा, पुराने नियमों में यात्रियों के पास 4 घंटे तक का समय होता था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है, यह सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को समय रहते कन्फर्म सीटें मिल सकें और रेलवे के राजस्व का नुकसान कम हो सके.
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