संबंधित खबरें
Haryana News: हरियाणा में हाथी पर सवार होकर दूल्हे ने की बिना दहेज की शादी, 1 रुपये का दिया शगुन
Haryana Roadways News: जल्द हरियाणा रोडवेज से जुड़ेगा मोहना बस अड्डा, पूर्व परिवहन मंत्री ने दिया था मंजूरी
भरी महफिल में Rahul Gandhi के चेहरे पर दिखा हारे हुए हरियाणा का दर्द? Video में कही ऐसी बात…गूंजने लगे ठहाके
Haryana Fraud News: ऑनलाइन गेमिंग एप के नाम पर ठगी, पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 9 आरोपी दबोचे
'सुनो मैं पानी…', दुल्हन ने सुहागरात पर सब्र की सारी हदें की पार! फिर दूल्हे ने शेयर की ऐसी कहानी सुनकर लोगों के छूटने लगे पसीने
साइंस टीचर की कुर्सी के नीचे लगाया बम, फिर रिमोट से कर दिया धमाका, बच्चों के शैतानी दिमाग से हिला हरियाणा का यह जिला
इंडिया न्यूज | Haryana Breaking News : आय से अधिक संपत्ति के आरोप में कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला को 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दिव्यांगता को आधार बनाकर सहानुभूति की दलील रखी थी।
जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान पूर्व सीएम ओपी चौटाला व्हीलचेयर के माध्यम से स्वयं अदालत में पहुंचे थे। चौटाला को सजा मिलने के बाद इनेलो का भविष्य खतरे में पड़ गया है। दूसरी पार्टियों की नजर भी चौटाला की सजा पर रही।
कोर्ट में पूर्व सीएम ओपी चौटाला के वकील ने दलील दी कि चौटाला की उम्र 87 साल हो चुकी है। पिछले काफी समय से वह बीमार चल रहे हैं। ओपी चौटाला के पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी है। वहीं अब वह 90 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुके हैं। वह अपने कपड़े भी नहीं बदल सकते।
चौटाला इस सजा से पहले 10 साल जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा भुगत कर आए हैं। जेल में रहते हुए चौटाला ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी पास की। अभी कुछ दिन पहले ही चौटाला को अपनी मार्कशीट मिली थी। सीबीआई के वकील ने बहस के दौरान कहा था कि यदि पूर्व सीएम को कम सजा दी जाती है तो जनता में गलत संदेश जाएगा।
आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने 21 मई को उन्हें दोषी करार दिया था। इस केस में 106 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ओपी चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने यह मुकदमा 2005 में दर्ज किया था। कोर्ट में चार्जशीट 2010 में कोर्ट में दाखिल की गई थी। 16 जनवरी 2018 को चौटाला के बयान दर्ज हुए। सीबीआई की तरफ से ओपी चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ अलग-अलग 3 मामले दर्ज किए गए थे।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2005 में कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि एक निर्धारित अवधि में ओपी चौटाला की संपत्ति 3.22 करोड़ रुपए से 189 प्रतिशत ज्यादा थी।
अजय चौटाला की संपत्ति उनकी वैध आय से 339.27 प्रतिशत अधिक हो गई। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ थी। 2000 से 2005 के बीच अभय चौटाला की संपत्ति उनकी वास्तिवक आय 22.89 करोड़ से पांच गुना ज्यादा थी। जिसके बाद ईडी ने 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। जिसमें पंचकूला, सिरसा, दिल्ली की प्रॉपर्टी शामिल है।
Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
ये भी पढ़ें : परिवारवादी दलों का फोकस हमेशा सत्ता और लूट पर : मोदी
ये भी पढ़े : मोदी ने आज ही के दिन 8 साल पहले पहली बार ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.