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आम आदमी को मिली बड़ी राहत, किसी भी सामान पर नहीं बढ़ा टैक्स, जानिए GST Council के ये फैसले

GST Council Meeting Decision: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले किए गए और इन फैसलों से आम आदमी को काफी राहत भी मिली है। बता दें कि वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा, आज की जीएसटी परिषद की बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं की […]

BY: Nishika Shrivastava • UPDATED :
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GST Council Meeting Decision: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले किए गए और इन फैसलों से आम आदमी को काफी राहत भी मिली है। बता दें कि वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा, आज की जीएसटी परिषद की बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। इस बैठक में पान मसला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है।

नहीं हो पाई तंबाकू और गुटखा पर चर्चा

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जीएसटी परिषद की मीटिंग में आज समय की कमी की वजह से तंबाकू और गुटखा पर कर लगाने पर चर्चा नहीं कर पाए। इसके साथ ही एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर पाए।

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GST Council Meeting Decision

राजस्व सचिव ने दी फैसलों की जानकारी

जीएसटी परिषद ने शनिवार को अनुपालन में की जा रहीं कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताने के साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी।

मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

इसके साथ उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी। परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति दी। उन्होने ये भी कहा कि दालों के छिलके पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला भी किया गया। अभी तक दालों के छिलके पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे शून्य कर दिया गया है।

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