India News (इंडिया न्यूज़), GST, बेंगलुरु: अगर आप हास्टल या पीजी में रहते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। अब पीजी और हॉस्टल के किराये के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे।
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Authority for Advance Rulings- AAR) ने दो विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी (Goods and Services Tax -GST) लगाने का आदेश दिया है। लेकिन ये नियम कहा लागू होगी ये भी आपको जान लेना चाहिए।
AAR की बेंगलुरु पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान और हॉस्टल और पीजी एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे में हॉस्टल और पीजी जैसी कमर्शियल गतिविधि करने वाले जगहों को 12 फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) देना अनिवार्य है।
उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलनी चाहिए. श्रीसाई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर AAR ने कहा है कि 17 जुलाई 2022 तक बेंगलुरु में 1,000 रुपये के शुल्क तक होटल, कैंपसाइट या क्लब पर जीएसटी से छूट मिलती थी, लेकिन AAR ने कहा कि हॉस्टल या पीजी जीएसटी से छूट के योग्य नहीं है।
अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में गेस्ट हाउस या लॉज की तरह इस्तेमाल करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।
बेंगलुरु के अलावा नोएडा के वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर लखनऊ पीठ पर कहा है कि 1,000 रुपये से कम कीमत के हॉस्टल पर जीएसटी लागू होगा। यह नियम 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है. बता दें कि इस इस फैसले उन छात्रों पर बोझ पड़ेगा जो अपने घर से दूर रहता है।
जीएसटी का हिंदी अर्थ है माल एवं सेवा टैक्स. यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था. यह अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) है, जिसका भुगतान आम तौर पर अंतिम उपभोक्ता करता है।
जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा टैक्स, प्रवेश टैक्स और विलासिता टैक्स जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष टैक्स को प्रतिस्थापित किया है।
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