होम / UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भरण पोषण का एक पक्षीय आदेश सही नहीं

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भरण पोषण का एक पक्षीय आदेश सही नहीं

Itvnetwork Team • LAST UPDATED : December 21, 2023, 1:55 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भरण पोषण का एक पक्षीय आदेश सही नहीं

UP News: एक तरफा आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह सही नहीं, पारित आदेश को किया रद्द

India News (इंडिया न्यूज),UP News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा भरण पोषण के लिए पारित आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार को सुने बिना एकतरफा आदेश पास करना सही नहीं है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी को 6 हजार और नाबालिग को 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया।

वसूली करने के वारंट को रद्द

हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी (CRPC) की धारा 125 के तहत परिवार न्यायालय दूसरे पक्षकार को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित नहीं कर सकता है। कोर्ट ने याची के खिलाफ परिवार न्यायालय आगरा द्वारा पारित आदेश और भरण-पोषण के बकाए की रकम को वसूली करने के वारंट को रद्द कर दिया है।

अर्जी को नए सिरे से निस्तारित

परिवार न्यायालय आगरा को निर्देश दिया कि वह मामले की फिर से सुनवाई करते हुए 6 महीने में भरण-पोषण की अर्जी को नए सिरे से निस्तारित करें। जबकि कोर्ट ने याची को उससे अलग रह रही उसकी पत्नी व नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 5 हजार रुपये प्रतिमाह और 1 लाख रुपये बकाए की राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया।

भरण-पोषण की अर्जी दाखिल

यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने ललित सिंह की पुनर्विचार याचिका पर को निस्तारित करते हुए दिया है। यदि याची की पत्नी उत्पीड़न के आरोप में अलग रहने लगी और उसने आगरा परिवार न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण की अर्जी दाखिल की।

बकाया राशि के भुगतान का आदेश

कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी को 6 हजार और नाबालिग को 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही 2 लाख, 52 हजार रुपये भरण-पोषण की बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया। याची ने जब राशि नहीं दी तो पत्नी ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए अर्जी दाखिल की, इस पर परिवार न्यायालय ने वसूली वारंट जारी कर दिया।

सुनवाई की तारिख 18 जनवरी तय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर महानिदेशक पुलिस उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ को निर्देश दिया है कि ग्रेच्युटी भुगतान में देरी के कारण बकाया देयों का भुगतान 30 दिन में कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें अन्यथा कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। याचिका की अगली सुनवाई की तारिख 18 जनवरी तय की गई है।

अहमद ख़ान की याचिका की सुनवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कमाल अहमद ख़ान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची का पूरा भुगतान कर दिया गया है। ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर ब्याज के भुगतान का प्रकरण अपर महानिदेशक पुलिस को प्रेषित किया गया है। याची 21 अक्तूबर 20 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उसके खिलाफ आपराधिक केस के कारण भुगतान रुका रहा। जबकि, उसे आपराधिक केस में बरी कर दिया गया है।

3 साल की देरी पर ब्याज की मांग उचित

जबकि याची का कहना है कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर किसी को सजा मिले बगैर दंडित नहीं किया जा सकता। याची समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा ग्रेच्युटी भुगतान में 3 साल की देरी पर ब्याज की मांग उचित है। कोर्ट ने अपर महानिदेशक पुलिस को 18 जनवरी तक का समय दिया है।

Also Read:

Singapore: सिंगापुर में बढ़े कोविड के मामले, जानें स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा

Gyanvapi Mosque ASI Survey: ASI ने ज्ञानवापी मामले में पेश किया 1500 पेज का रिपोर्ट, 21 दिसंबर को आएगा…

Delhi News: दिल्ली सरकार ने विधायक निधि में किया बढ़ोतरी, विधायकों को अब मिलेगा…

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

जयपुर के होटल में पंखे से लटकने जा रहा  था युवक… फिर दोस्त ने ऐसा क्या किया ? मौत के मुंह से बचाई जान
जयपुर के होटल में पंखे से लटकने जा रहा था युवक… फिर दोस्त ने ऐसा क्या किया ? मौत के मुंह से बचाई जान
‘पैग लगा के बदहवास बा…’, अब नेहा सिंह राठौर के निशाने पर आए केजरीवाल ; ‘दिल्ली में का बा’ खूब हो रहा वायरल
‘पैग लगा के बदहवास बा…’, अब नेहा सिंह राठौर के निशाने पर आए केजरीवाल ; ‘दिल्ली में का बा’ खूब हो रहा वायरल
बीजेपी को मिली जीत के बाद ये क्या बोल गए CM योगी? किसी ने विपक्ष को लताड़ा तो कोई अखिलेश की बखिया उधेड़ते आए नजर
बीजेपी को मिली जीत के बाद ये क्या बोल गए CM योगी? किसी ने विपक्ष को लताड़ा तो कोई अखिलेश की बखिया उधेड़ते आए नजर
Rajasthan: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोलीं- पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं लोग, पार्टी को दी बधाई
Rajasthan: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोलीं- पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं लोग, पार्टी को दी बधाई
CM काफिले  के सामने बैठकर रेप पीड़िता ने न्याय की मांग, पुलिस को लेकर कहा…
CM काफिले के सामने बैठकर रेप पीड़िता ने न्याय की मांग, पुलिस को लेकर कहा…
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! काफिले की गाड़ियां टरकराने से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लगी चोट
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! काफिले की गाड़ियां टरकराने से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लगी चोट
Sambhal Masjid Survey Dispute: ‘सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है…’, संभल पथराव को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान ; किसानों के मुद्दे पर कही ये बात
Sambhal Masjid Survey Dispute: ‘सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है…’, संभल पथराव को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान ; किसानों के मुद्दे पर कही ये बात
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, जानें क्या है मोहन सरकार का प्लान
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, जानें क्या है मोहन सरकार का प्लान
ससुराल जानें पर पति न दिखाया खौफनाक मंजर,  विवाद में  कुल्हाड़ी से 2 बच्चों पर किया हमला
ससुराल जानें पर पति न दिखाया खौफनाक मंजर, विवाद में कुल्हाड़ी से 2 बच्चों पर किया हमला
इंदौर में BRTS की बस लेन में निकाली BJP की यात्रा, बसें बाहर चली
इंदौर में BRTS की बस लेन में निकाली BJP की यात्रा, बसें बाहर चली
‘शरिया कानून लाना…’, संभल हिंसा पर भड़के गिरिराज सिंह बोले- अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा
‘शरिया कानून लाना…’, संभल हिंसा पर भड़के गिरिराज सिंह बोले- अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा
ADVERTISEMENT