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Madras High Court: चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : January 13, 2024, 8:30 am IST
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Madras High Court: चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा

Madras High Court

India News (इंडिया न्यूज), Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट 11 जनवरी को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल बाल पोर्नोग्राफी देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपराध नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने जिस 28 वर्षीय व्यक्ति पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने और देखने का आरोप लगाया गया था उसे भी रद्द कर दिया।

इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश कर रहे थे। उन्होनें सुनवाई के दौरान कहा कि ‘पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाने के लिए “किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील साहित्य के लिए किया गया’ होना जरुरी है।”

पॉक्सो अधिनियम की धारा 14(1)

अदालत ने अपने 11 जनवरी के आदेश में कहा कि “पॉक्सो अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अपराध बनाने के लिए, किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील साहित्य के लिए किया गया होगा। यहां तक ​​कि यह मानते हुए भी कि आरोपी व्यक्ति ने बाल पोर्नोग्राफी वीडियो देखा था, यह सख्ती से यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 14 (1) के दायरे में नहीं आएगा।”

2020 का केस

जनवरी 2020 में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध) द्वारा प्राप्त एक पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता एस हरीश पर दो अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के तहत उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। फोरेंसिक विज्ञान विभाग ने दो फाइलों की पहचान करते हुए पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बाल पोर्नोग्राफ़ी सामग्री शामिल थी। अपनी याचिका में, 28 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वह नियमित रूप से पोर्नोग्राफी देखता है, लेकिन उसने बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री नहीं देखी।

चूंकि उसने किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, इसलिए इसे केवल आरोपी व्यक्ति की ओर से नैतिक पतन के रूप में माना जा सकता है, ”अदालत ने कहा।

पोक्सो एक्ट की धारा 14 में क्या है

पोक्सो एक्ट की धारा 14 में किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।धारा में कहा गया है, “जो कोई भी किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए करेगा, उसे पांच साल से कम की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा।” एचसी ने कहा कि याचिकाकर्ता पर आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो न तो प्रकाशित किए गए थे और न ही दूसरों को प्रसारित किए गए थे।

“सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के तहत अपराध गठित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति ने बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में चित्रित करने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, बनाई होगी। इस प्रावधान को ध्यान से पढ़ने से बाल पोर्नोग्राफी देखना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के तहत अपराध नहीं बनता है, ”उच्च न्यायालय ने कहा।

आईटी अधिनियम की धारा 67-बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा का प्रावधान करती है।

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