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India News (इंडिया न्यूज़), Honeymoon Murder, देहरादून: नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने 36 वर्षीय नोएडा निवासी सद्दाम हुसैन को 2018 में अपने हनीमून के दौरान अपनी पत्नी तमन्ना को नैनीताल में एक खाई में फेंककर हत्या करने का दोषी ठहराया। अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। घटना 15 जनवरी, 2018 को हुई, जिसके बाद मृतक के भाई आसिफ ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद सद्दाम की गिरफ्तारी हुई।
शर्मा ने कहा जिला सरकार के वकील एस के शर्मा ने कहा कि शादी के कुछ हफ्ते बाद ही तमन्ना की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। “आसिफ ने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद तमन्ना को अपने ससुराल में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी बड़ी बहन रुखसाना को दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के बारे में बताया था, जो 51 लाख रुपये से अधिक का दहेज देने के बावजूद वह सहन कर रही थी।
आसिफ ने कहा कि रुखसाना ने स्थिति को संबोधित करने के लिए तमन्ना को अपने घर बुलाया था और 5 जनवरी, 2018 को सद्दाम तमन्ना को अपने घर वापस ले गया। एक हफ्ते बाद, 12 जनवरी को वह तमन्ना को हनीमून के लिए नैनीताल ले गया।
15 जनवरी को शाम करीब 4 बजे सद्दाम के भाई फिरोज ने परिवार को फोन कर बताया कि सद्दाम और तमन्ना नैनीताल में घायल हो गए हैं। हालांकि, घटनास्थल पर पहुंचने पर परिवार को पता चला कि तमन्ना की मौत हो गई है और उसका शव नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में है।
प्रारंभ में, परिवार को बताया गया कि तमन्ना की पहाड़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। हालाँकि, आसिफ और उसके परिवार को बेईमानी का संदेह था और उनका मानना था कि सद्दाम ने जानबूझकर तमन्ना को मारने के लिए पहाड़ी से धक्का दिया था।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने सद्दाम के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए 11 गवाहों को अदालत में पेश किया। अपने बचाव में, सद्दाम ने दावा किया कि यह घटना एक “दुर्घटना थी जो तब हुई जब वे पानी की बोतल लेने के लिए भवाली रोड पर रुके थे”। उन्होंने कहा कि सांप से चौंककर तमन्ना खाई में गिर गई।
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