Hindi News / Indianews / Hyderabad Blasts Man Sentenced To Death In 2013 Terror Attack Acquitted In Mumbai Case Know The Whole Matter

Hyderabad Blasts: 2013 हैदराबाद आतंकी हमले में मौत की सजा पाए व्यक्ति मुंबई मामले में बरी, जानें पूरा मामला 

2013 Hyderabad Blasts: फरवरी 2013 में हैदराबाद में हुए आतंकी हमले के लिए मौत की सजा पाए इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के आतंकी एजाज शेख को शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन की ओर से ईमेल भेजने और नई दिल्ली में आतंकी हमलों की चेतावनी देने से जुड़े 2010 के मामले में बरी कर दिया।

BY: Reepu kumari • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज), 2013 Hyderabad Blasts: फरवरी 2013 में हैदराबाद में हुए आतंकी हमले के लिए मौत की सजा पाए इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के आतंकी एजाज शेख को शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन की ओर से ईमेल भेजने और नई दिल्ली में आतंकी हमलों की चेतावनी देने से जुड़े 2010 के मामले में बरी कर दिया।

विशेष मकोका न्यायाधीश बीडी शेलके ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में शेख को बरी कर दिया। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। कभी बीपीओ में काम करने वाले और तकनीक के जानकार माने जाने वाले एजाज शेख फिलहाल हैदराबाद की एक जेल में बंद हैं।

होली के जश्न में Mamata Banerjee ने किया डांस, महिला के सिर पर दे मारी डांडिया, Video देखकर घबरा गई जनता

Hyderabad Blasts

  • आतंकी हमले के लिए मौत की सजा
  • मुंबई मामले में बरी
  • राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले

राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले

फरवरी 2015 में, शेख को मुंबई क्राइम ब्रांच ने आतंकी मेल मामले में गिरफ्तार किया था, जो 10 अक्टूबर 2010 को यूनाइटेड किंगडम स्थित बीबीसी न्यूज चैनल को भेजे गए एक मेल के संबंध में दर्ज किया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि आईएम राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले करेगा। जांच में पता चला कि ईमेल दक्षिण मुंबई से भेजा गया था और पुलिस ने शेख पर ध्यान केंद्रित किया, जिस पर इसे अपने मोबाइल फोन से भेजने का आरोप है। शेख पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड प्राप्त करने और धमकी भरे मेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

आठ गवाहों की जांच

अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की जांच की, जिसमें उस दुकान का मालिक भी शामिल था, जहां से शेख ने फर्जी पहचान दस्तावेजों पर सिम कार्ड खरीदे थे। आरोपी की ओर से पेश हुए वकील हसनैन काजी ने तर्क दिया था कि एफआईआर में उल्लिखित आईपी एड्रेस से पता चलता है कि यह नॉर्वे का था। काजी ने आगे तर्क दिया कि ईमेल मुंबई से भेजा गया था, यह साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ गवाह की जांच नहीं की गई। काजी ने कहा कि शेख को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि जांच अधिकारी असली आरोपी का पता लगाने में विफल रहे।

शेख पर जुलाई 2011 में जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और कबूतर खाना में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों का भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें 21 लोग मारे गए थे।

Bigg Boss OTT 3 Winner: Sana Makbul नहीं ये कंटेस्टेंट था जीत का हकदार…रणवीर शौरे ने बताया कौन है असली विनर

Tags:

indianewslatest india newsnews indiaइंडिया न्यूज

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue