Arvind Kejriwal's judicial custody extended, he has already got interim bail in this case, बढ़ाई गई Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत, इस मामले में पहले ही मिल चुकी है अंतरिम जमानत
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बढ़ाई गई Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत, इस मामले में पहले ही मिल चुकी है अंतरिम जमानत

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : August 20, 2024, 4:01 pm IST
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बढ़ाई गई Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत, इस मामले में पहले ही मिल चुकी है अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal:दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी। आप प्रमुख कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली के सीएम को प्रवर्तन निदेशालय मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, हालांकि, वह सीबीआई मामले में अभी भी सलाखों के पीछे हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, दिल्ली के सीएम द्वारा दायर जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने पर शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम सिंघवी ने बुधवार को शीर्ष अदालत को बताया कि केजरीवाल के पक्ष में तीन जमानत आदेश हैं। एक मई में, एक जून में और फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत, जिस पर बाद में उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए अपने तर्कों को दोहराया और कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी एक “बीमा गिरफ्तारी” थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि केजरीवाल ईडी मामले में जमानत हासिल कर लेंगे।

शीर्ष अदालत में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए दबाव डाला। सिंघवी ने अंतरिम जमानत मांगते हुए केजरीवाल के स्वास्थ्य का हवाला दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उस राहत से इनकार कर दिया और कहा कि वे अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में जाने की छूट के साथ अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई। जहां तक ​​जमानत याचिका का सवाल है, इसे निचली अदालत में जाने की छूट के साथ निपटाया जाता है।”

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

इससे पहले एक निचली अदालत ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। हालांकि, उसी आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। वह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।

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