Hindi News / Indianews / Kolkata Doctor Rape Murder Case Why Did Accused Sanjays Mother Say This Even After Committing Such A Heinous Act

इतना घिनोना काम करने के बाद भी आरोपी संजय की मां ने ऐसा क्यों कहा? बोली- मेरे बेटे ने कुछ गलत…!

Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता में हुए इस दर्दनाक रेप और हत्या के मामले ने कई जटिल सवाल खड़े कर दिए हैं।

BY: Prachi Jain • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता की राजधानी में हाल ही में एक दर्दनाक रेप और हत्या मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भी खींचा है, जो इस बात को लेकर चिंतित है कि कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में हुए इस अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली को बेहद परेशान करने वाला बताया है, जबकि इस बीच मुख्य आरोपी संजय रॉय की मां ने अपने बेटे की निर्दोषता का दावा किया है।

आरोपी की मां का बयान

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, संजय रॉय की मां ने अपने बेटे की निर्दोषता का दावा करते हुए कहा, “मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई लोग शामिल हैं। वह पूरी तरह से बेकसूर है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संजय की शादी केवल एक बार हुई थी, और उसकी चार शादियाँ नहीं हैं, जैसा कि कुछ खबरों में उल्लेख किया गया था।

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संजय रॉय की मां ने यह भी बताया कि उनकी बड़ी बहन भी उनके पास ही रहती हैं। संजय की बहन ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस घृणित अपराध की जानकारी टीवी पर ही मिली। उन्होंने यह भी कहा कि यदि संजय ने कुछ गलत किया है, तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

संजय रॉय को 23 अगस्त 2024 को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में सीबीआई की टीम ने आरोपी के साथ-साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति 22 अगस्त 2024 को दी गई, और सीबीआई की टीम अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

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सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

सीबीआई की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा, “मामले की सूचना मिलने से लेकर रिपोर्ट लिखने तक पुलिस ने हर कदम पर ढिलाई बरती। यहां तक कि घटनास्थल को भी समय पर सुरक्षित नहीं किया गया।”

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