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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
RBI New Guidelines देखा जाये तो बहुत से लोगो के साथ ऐसा होता हैं कि लेन-देन के समय हमारे पास फटे नोट आ जाते हैं या गलती से हमसे नोट फट जाता है। और जब हम उन्हे वापिस करना चाहते हैं तो वह नोट वापिस भी नही हो पाते। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नही हैं क्योकि बैंक में इन फटे हुए नोटों को बदला जा सकता है। जानिए क्या कहते हैं नियम और यदि बैंक नोट बदले से मना कर दे तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कटे-फटे नोटों के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं की आप होम ब्रांच पर ही जायें। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती हैं तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी। (RBI New Guidelines)
एक, दो व पांच रुपये के नोट सिंगल नंबर नोट कहलाते हैं। ऐसे नोट बैंक से बदलते समय नोट के दो से ज्यादा टुकड़े नहीं होने चाहिए। नोट की कोई भी अनिवार्य विशेषता पूरी तरह गायब न हो और नोट के नंबर के सभी अंक किसी एक टुकड़े (हिस्से) पर मौजूद हों। अगर आपका नोट इन शर्तों पर खरा उतरता है, तो किसी भी बैंक की किसी भी शाखा पर आप उसे बदल सकते हैं। (RBI New Guidelines)
10 रुपये या उससे ज्यादा के नोट डबल नंबर नोट कहलाते हैं। यानी नोट पर मौजूद नंबर दो जगहों पर होता है। नोट के दो से ज्यादा टुकड़े न हों और दोनों टुकड़ों पर एक नंबर हो, तो ऐसे नोट को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा पर बदला या जमा कराया जा सकता है। (RBI New Guidelines)
नोट बदलने का जरूरी नियम है कि सिक्योरिटी के साइन जैसे कि सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है।
इन नोटों के बदले नए नोट छपवाने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होती है। इन नोटों को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस कर रि-साइकिल कर दिया जाता हैं जिसका उपयोग बाद में कागज की अन्य चीजें बनाने में होता है।
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