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Skill Development Scam: चंद्रबाबू नायडू के स्वागत में उमड़ी भीड़, TDP नेता हुए भावुक

India News (इंडिया न्यूज),Skill Development Scam: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विजयवाड़ा स्थित अपने आवास पहुंचे। इस दौरान उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुए पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें कौशल विकास घोटाले मामले में […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),Skill Development Scam: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विजयवाड़ा स्थित अपने आवास पहुंचे। इस दौरान उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुए पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें कौशल विकास घोटाले मामले में चार हफ्तों की अंतरिम जमानत मिली है। जिसके बाद नायडू मंगलवार को राजमुंदरी जेल से बाहर आ गए। वहीं कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए सशर्त जमानत दी है।

“मुसीबत में आप सभी का स्नेह मिला, कभी नहीं भूलूंगा”

राजमुंदरी जेल से बाहर निकलने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बल्कि दुनिया भर के लोगों की ओर से दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। अपने 45 साल के करियर में मैंने कोई गलती नहीं की है और न ही किसी को करने दूंगा। सभी राजनीतिक दलों ने मेरा समर्थन किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद”

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Chandrababu Naidu

Z+ श्रेणी का सुरक्षा की मांग

बता दें कि पिछले हफ्ते चंद्रबाबू नायडू ने एक विशेष अदालत को पत्र लिखकर जेल में सुरक्षा में कमियों को उजागर किया था। चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह जेल के बाहर Z+ श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही पत्र में उन्होंने जेल में भी बेहतर व्यवस्था की अपील करते हुए मांग रखी थी।

नायडू को मिला चार हफ्ते के लिए सशर्त जमानत

दरअसल, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू अस्पताल के अलावा किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे ना ही किसी से फोन पर बात कर सकेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया से मुखातिब नहीं होने का आदेश दिया है।

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