India News (इंडिया न्यूज़), Driving License: अक्सर हनारा ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) कहीं खो जाता है और हम इसकी वजह के काफी परेशान हो जाते है। लेकिन अब आपको परेशान होने कि जरुरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस खोने के बाद आसानी से आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बता दें कि डुप्लीकेट (Driving License) बनवाने के लिए आप (RTO) में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हम आपको बता देते है कि आखिर ये डुप्लीकेट लाइसेंस क्या होता है। मालूम हो कि यह ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती है, जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा दि जाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि कॉपी लाइसेंस तभी दिया जाता है, जबओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो या फिरचोरी हो गई हो। डुप्लीकेट डीएल ठीक वैसे ही वैध है जैसे ओरिजनल लाइसेंस। आज हम आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन (Online DL) की पूरी प्रक्रिया क्या है।
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है तो आपको इन 3 स्टेप्स का पालन करना होगा।
step 1- लाइसेंस गुम हो ने के बाद सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर (F.I.R.) दर्ज करवाए।
step 2- डुप्लीकेट DL के लिए जरुरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें।
step 3- ऑफलाइन /ऑनलाइन मोड से (RTO) में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कितनी फीस हैः बता दें कि गुम हुए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए 200 रुपये की देनी होती है। वहीं स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरुरत है, तो आपको इसके लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे।
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