India News (इंडिया न्यूज़),BJP MLA Mishrilal Yadav: बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आई है। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को भी कोर्ट ने यही सजा दी है।
यह मामला साल 2019 का है, जब समैला गांव के निवासी उमेश मिश्र के साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने 30 जनवरी 2019 को इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अभियोजन पक्ष से गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया और बीजेपी विधायक सहित अन्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
BJP MLA Mishrilal Yadav
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घटना 29 जनवरी 2019 की सुबह की है, जब उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जैसे ही वे गोसाईं टोल के पास पहुंचे, तभी अचानक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौच करने लगे। उमेश मिश्र ने जब विरोध किया तो विधायक ने फरसा से उनके सिर पर वार कर दिया। वहीं, सुरेश यादव ने लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया। इसके अलावा, उनकी जेब से रुपये भी निकाल लिए गए। इस घटना के बाद उमेश मिश्र ने अगले ही दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद मिश्रीलाल यादव ने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
मिश्रीलाल यादव दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव जीते थे। हालांकि, 2022 में वे पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले, 2003 से 2009 तक वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं।
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