Hindi News / Bihar / The Hunger Strike Will Continue New Place Will Be Announced Soon Prashant Kishor Roared As Soon As He Came Out Of Jail

जारी रहेगा अनशन… नई जगह जल्द बताएंगे; जेल से बहार आते ही प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार

India News (इंडिया न्यूज़),Prashant Kishor: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई है। सोमवार का दिन पीके के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। सबसे पहले पटना पुलिस ने उन्हें सुबह-सुबह गांधी मैदान से गिरफ्तार किया। फिर वो सिविल कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने पीके को सशर्त जमानत दे […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़),Prashant Kishor: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई है। सोमवार का दिन पीके के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। सबसे पहले पटना पुलिस ने उन्हें सुबह-सुबह गांधी मैदान से गिरफ्तार किया। फिर वो सिविल कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने पीके को सशर्त जमानत दे दी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत स्वीकार नहीं की।

जिसके बाद उन्हें बेउर जेल ले जाया गया। लेकिन इसी बीच कोर्ट की तरफ से बिना शर्त जमानत का नया आदेश आ गया। जिसके बाद पीके को निजी मुचलका भरने के बाद बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगे की रणनीति का खुलासा किया।

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प्रशांत किशोर ने बताया आगे का प्लान

प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। पीके ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आज भी मैंने पूरा दिन पानी पर गुजारा है। मैं इस अनशन को वापस नहीं ले रहा हूं। जल्द ही युवा संघर्ष समिति की बैठक होगी। जिसमें अनशन के स्थान और स्वरूप की घोषणा की जाएगी। पीके ने कहा कि कल या परसों हम BPSC की दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट जाएंगे। ताकि सत्याग्रह के साथ-साथ बच्चों को कानूनी मदद भी मिल सके। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। यह बिहार के बच्चों का सवाल है।

पुलिस के पास कागजात नहीं होने के कारण जेल में नहीं रखा गया

प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों को हीरो बनने की आदत हो गई है। हमारे पास कागजात नहीं थे, वे हमें जबरन ले गए। हमने कोई अपराध नहीं किया, हम पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन वे वर्दी की ताकत का दिखावा कर रहे हैं। कोर्ट ने दिखा दिया है कि कानून का राज लागू है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते। न प्रशांत किशोर के साथ और न ही उनके साथ जिनके साथ हम खड़े हैं।

उन्होंने कहा कि उनका सत्याग्रह किसी भी तरह से अवैध नहीं था और कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया। पीके ने कहा कि जनता की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है और जनता का विश्वास और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके अधिवक्ता कुमार अमित ने कहा कि जो भी धाराएं लगाई गई थीं, वे सभी जमानती थीं।

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