इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
ग्राहकों के हित से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने पर आरबीआई (RBI) ने पिछले कुछ समय से सख्त रवैया अपनाया हुआ है। एक के बाद एक आरबीआई ने कई बैंकों पर एक्शन लिया है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े एक बैंक पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (Central Bank Of India)।
शुक्रवार को आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गयी है। बैंक से मिले जवाब के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने 18 अप्रैल, 2022 के इस आदेश में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर 3 को-आपरेटिव बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया था। इनमें फलटन स्थित यशवंत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-आॅपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
बता दें कि आरबीआई ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी सख्त है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों एवं कार्ड कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी न करें और न ही मौजूदा कार्ड की सीमा अवधि बढ़ाएं। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, जोकि इन कार्ड के बिल की राशि का दोगुना देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता कंपनियों और थर्ड पार्टी एजेंट्स को ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। यह दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा।
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