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Finance Bill 2024: इस दिन से पान-मसाला और तंबाकू को लेकर बदला नियम, जानें क्यों लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना

PUBLISHED BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : February 5, 2024, 9:53 am IST
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Finance Bill 2024: इस दिन से पान-मसाला और तंबाकू को लेकर बदला नियम, जानें क्यों लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना

पान-मसाला और तंबाकू को लेकर बदला नियम, 1 अप्रैल से लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना

India News (इंडिया न्यूज),Finance Bill 2024: तंबाकू, गुटखा और पान मसाला उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव हुआ है। अगर इन उत्पादों के निर्माता 1 अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं कराते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। तंबाकू उद्योग में राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वित्त विधेयक 2024 में संशोधन किए गए हैं।

1 अप्रैल से 1 लाख रुपये जुर्माना

प्रत्येक अपंजीकृत मशीन के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ स्थितियों में गैर-अनुपालन वाली मशीनें जब्त की जा सकती हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले साल तंबाकू निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रक्रिया की सिफारिश की थी। मौजूदा और नई स्थापित मशीनों का विवरण, उनकी पैकिंग क्षमता सहित, फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई में देना होगा। हालाँकि, ऐसा न करने पर किसी जुर्माने की घोषणा नहीं की गई है।

पहले नही लगता था कोई जुर्माना

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद ने पहले पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को उनकी उत्पादन क्षमता की निगरानी के लिए पंजीकृत करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा, “हालांकि, पंजीकरण कराने में विफल रहने पर कोई जुर्माना नहीं था। इसलिए, परिषद ने फैसला किया कि कुछ जुर्माना होना चाहिए। इसलिए वित्त विधेयक में मशीनों का पंजीकरण नहीं कराने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।”

परिषद ने पैनल रिपोर्ट को दे दी थी मंजूरी

पिछले साल फरवरी में, जीएसटी परिषद ने पान मसाला और गुटखा उद्योगों में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। जीओएम ने सिफारिश की थी कि राजस्व के पहले चरण के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर मुआवजा उपकर लगाने की प्रणाली को यथामूल्य से एक विशिष्ट दर-आधारित लेवी में बदल दिया जाए।

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GST Council

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