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Dubai से भारत कितने iPhone 18 Pro ला सकते हैं? जानिए Customs का पूरा नियम

दुबई से iPhone खरीदकर भारत लाते समय, कई लोग सोचते हैं कि वे अपने साथ कितने फ़ोन ला सकते हैं और उन्हें कब कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है. आइए जानें कि दुबई से भारत में कितने iPhone 18 Pro लाए जा सकते हैं और इसके क्या कानून हैं.

iPhone 18 Pro: Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री अब भारत में शुरू हो गई है. iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹164,900 और Pro Max की ₹179,900 है. UAE में, दोनों मॉडल लगभग ₹132,000 और ₹142,400 में उपलब्ध हैं. भारत और दुबई के बीच कीमत के इस अंतर ने कई लोगों को विदेश से iPhone खरीदने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है.हालांकि, दुबई से iPhone खरीदकर भारत लाते समय, कई लोग सोचते हैं कि वे अपने साथ कितने फ़ोन ला सकते हैं और उन्हें कब कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है. आइए जानें कि दुबई से भारत में कितने iPhone 18 Pro लाए जा सकते हैं और इसके क्या कानून हैं.

दुबई से भारत में कितने iPhone 18 Pro लाए जा सकते हैं?

दुबई से भारत में iPhone 18 Pro वापस लाने की कोई तय लिमिट नहीं है, हालांकि नए फ़ोन पर कस्टम नियम लागू होते हैं. बैगेज रूल्स 2026 के तहत, अगर कोई फ़ोन पहले से इस्तेमाल हो रहा है और आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, तो उसे पर्सनल सामान माना जा सकता है और उस पर ड्यूटी नहीं लगती. लेकिन, अगर आप दोस्तों या परिवार के लिए कई नए या सील्ड iPhone खरीद रहे हैं, तो कस्टम्स ऐसे आइटम्स को संबंधित नियमों के तहत इंस्पेक्ट कर सकता है और उस पर लागू कस्टम ड्यूटी लग सकती है. बैगेज रूल्स 2026 में, कमर्शियल मकसद से लाए गए आइटम्स को पर्सनल सामान के दायरे से बाहर रखा गया है.

इसके लिए क्या कानून है?

बैगेज रूल्स 2026 के अनुसार, बिना कस्टम ड्यूटी के भारत आने वाले पैसेंजर्स के लिए लिमिट ₹75,000 है. पहले यह लिमिट ₹50,000 थी. अब, भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के पैसेंजर्स जो हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आ रहे हैं, वे ₹75,000 तक का पर्सनल सामान ला सकते हैं. इसके अलावा, अगर वे पर्सनल इस्तेमाल के लिए हैं, तो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कुछ पर्सनल सामान और यादगार चीज़ें भी साथ लाई जा सकती हैं. यह सुविधा छोटे बच्चों और छोटे बच्चों पर भी लागू होती है, हालांकि ड्यूटी-फ्री सुविधा सिर्फ़ पर्सनल इस्तेमाल के सामान के लिए ही उपलब्ध है.

कस्टम डिक्लेरेशन कब ज़रूरी है?

अगर आप ड्यूटी-फ़्री लिमिट से ज़्यादा सामान ले जा रहे हैं, तो भारत आने पर कस्टम्स को बताना ज़रूरी है. CBIC के अतिथि पोर्टल पर बैगेज डिक्लेरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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