EPF Account Merge Process: अपने PF अकाउंट को एक साथ करने से यह पक्का करने में मदद मिलती है कि आपकी सभी रिटायरमेंट सेविंग्स एक ही जगह पर रहें. यह इनएक्टिव अकाउंट, देर से पैसे निकालने, या कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करने में मुश्किल जैसी समस्याओं से भी बचाता है.
EPF अकाउंट मर्ज करने का प्रोसेस
EPF Account Merge Process: जब आप नौकरी बदलते हैं, तो एक ही UAN से जुड़े कई एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट होना आम बात है. हालांकि यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आपके पूरे करियर में वही रह सकता है, लेकिन हर नया एम्प्लॉयर इसके तहत एक अलग PF अकाउंट बना सकता है.
ये अकाउंट अपने आप मर्ज नहीं होते हैं, और एम्प्लॉई को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) से पुराने अकाउंट से बैलेंस को मौजूदा एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहना होगा.
अपने PF अकाउंट को एक साथ करने से यह पक्का करने में मदद मिलती है कि आपकी सभी रिटायरमेंट सेविंग्स एक ही जगह पर रहें. यह इनएक्टिव अकाउंट, देर से पैसे निकालने, या कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करने में मुश्किल जैसी समस्याओं से भी बचाता है.
EPF एक सरकारी सेविंग्स स्कीम है जिसका मकसद सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है. इस स्कीम के तहत, जिसे EPFO चलाता है, कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% EPF में जमा करते हैं.
FY 2025-26 के लिए EPF इंटरेस्ट रेट 8.25% सालाना है, जो 1 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2026 के बीच किए गए सभी कंट्रीब्यूशन पर लागू है. इसे हर महीने EPF अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर में सालाना क्रेडिट किया जाता है.
हाल के सालों में ट्रांसफर प्रोसेस आसान हो गया है, क्योंकि EPFO मेंबर्स को अपने मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करने की सुविधा देता है, बशर्ते उनका UAN एक्टिवेटेड हो और आधार से लिंक हो.
स्टेप 1: ऑफिशियल EPFO वेबसाइट पर जाएं और फिर अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें. अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 2: ऑनलाइन सर्विसेज टैब के नीचे ‘एक मेंबर और एक EPF अकाउंट’ लिंक चुनें, जो आपको एक दूसरी विंडो पर ले जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके मौजूदा एम्प्लॉयर का EPF अकाउंट दिखेगा, जहां ट्रांसफर क्रेडिट किया जाएगा.
स्टेप 3: जरूरी जानकारी डालें, जिसमें आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर और UAN नंबर शामिल है.
स्टेप 4: ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें. जब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड मिल जाए, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पर डालें.
स्टेप 5: एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपने पिछले EPF अकाउंट के बारे में डिटेल्स डालनी होंगी जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं.
स्टेप 6: आखिर में, ‘Submit’ पर क्लिक करने से पहले डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें.
इसके बाद आपके मौजूदा एम्प्लॉयर को पोर्टल पर सबमिट की गई मर्जर रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा. अप्रूव होने के बाद, EPFO रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और पिछले EPF अकाउंट को नए अकाउंट के साथ मर्ज कर देगा.
कर्मचारियों के पास ईमेल के जरिए अपने EPF अकाउंट को मर्ज करने का ऑप्शन भी होता है. यह सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास दो UAN हो सकते हैं. ऐसे में, आप EPFO से अपने पिछले UAN को डीएक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, बस unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजें और अपने मौजूदा और पिछले UAN के साथ-साथ दूसरी जरूरी डिटेल्स दें.
एक बार जब EPFO रिक्वेस्ट को वेरिफाई और एक्सेप्ट कर लेता है, तो पिछला UAN ब्लॉक हो जाएगा, जबकि मौजूदा UAN एक्टिव रहेगा. ऐसा करने के बाद, कर्मचारी को मौजूदा UAN में फंड ट्रांसफर करने के लिए EPFO पोर्टल पर एक नया क्लेम सबमिट करना होगा.
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