श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, जो 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा.
EPFO वेज सीलिंग बढ़ने के बाद कितना कटेगा PF
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के लिए पात्रता नियमों को स्पष्ट किया है, क्योंकि अनिवार्य भविष्य निधि कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. इसकी पात्रता को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा था.
X पर एक पोस्ट में, EPFO ने बताया कि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन और पेंशन योजना की पिछली सदस्यता पात्रता को कैसे प्रभावित करती है. यह स्पष्टीकरण उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यह जानना चाहते हैं कि क्या वे EPS के अंतर्गत आते हैं और क्या पेंशन अंशदान काटा जाना चाहिए.
17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होने वाली संशोधित वेतन सीमा से उम्मीद है कि प्रति माह 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच कमाने वाले औपचारिक क्षेत्र के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त श्रमिक अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे. ईपीएफओ की पोस्ट के अनुसार, 25,000 रुपये या उससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी योजना की पात्रता शर्तों के अधीन ईपीएस के अंतर्गत आ सकते हैं.
ईपीएफओ द्वारा साझा किए गए ग्राफिक में बताया गया है कि संशोधित वेतन सीमा तक आय अर्जित करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन सदस्यता अनिवार्य है. नियमों के अनुसार लागू अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है. हालांकि, जैसा कि ग्राफिक में बताया गया है, 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारी जो पहले ईपीएस के सदस्य नहीं थे, वे नई सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं. इसका अर्थ यह है कि संशोधित वेतन सीमा लागू होने से हर कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए स्वतः ही पात्र नहीं हो जाता. कर्मचारी की पिछली सदस्यता और लागू ईपीएस नियम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, जो 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा. मंत्रालय के परिपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार, इस बदलाव से प्रति माह 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच आय अर्जित करने वाले 51 लाख से अधिक अतिरिक्त औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को अनिवार्य दायरे में लाने की उम्मीद है.
पात्र कर्मचारियों को तीन योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (ईडीएलआई). ईपीएफ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान के माध्यम से सेवानिवृत्ति बचत बनाने में कर्मचारियों की मदद करता है. ईपीएस पात्र सदस्यों को पेंशन लाभ प्रदान करता है, जबकि ईडीएलआई पात्र कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करता है. वेतन सीमा में वृद्धि का उद्देश्य उन अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना है जो अनिवार्य कवरेज से बाहर थे क्योंकि उनका वेतन पहले की सीमा से अधिक था.
पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि से ईपीएस के लिए नियोक्ता के अधिकतम मासिक योगदान में भी वृद्धि होती है. 8.33% की लागू दर पर, पेंशन योग्य वेतन सीमा में 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की वृद्धि के आधार पर, अधिकतम मासिक नियोक्ता पेंशन अंशदान 1,250 रुपये से बढ़कर लगभग 2,083 रुपये हो जाएगा. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि 25,000 रुपये तक कमाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को स्वचालित रूप से हर महीने 2,083 रुपये का ईपीएस अंशदान प्राप्त होगा. वास्तविक अंशदान पात्रता, पेंशन योग्य वेतन और लागू योजना नियमों पर निर्भर करता है. यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ईपीएस में नियोक्ता का योगदान नियोक्ता के कुल भविष्य निधि योगदान का हिस्सा है. यह कर्मचारी के वेतन से कोई अतिरिक्त कटौती नहीं है.
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