EPFO Rules
EPFO Rules: प्राइवेट नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों का PF, EPFO के तहत कटता है. जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करता है, और कुछ एम्प्लॉयर (कंपनी). लेकिन, कभी-कभी नौकरी चली जाती है या एम्प्लॉई खुद ही नौकरी छोड़ देता है. ऐसे में, क्या PF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? इस सवाल को लेकर बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं. आज हम आपकी यह कन्फ्यूजन दूर करेंगे.अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपके PF अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज जमा होता रहेगा. जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती , तब तक अकाउंट में कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. कंट्रीब्यूशन फिर से शुरू करने के लिए कर्मचारियों को अपना PF अकाउंट अपनी नई जगह पर ट्रांसफर करवाना होगा.
अगर कर्मचारी अभी भी बेरोजगार हैं, तो वे नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद अपनी पूरी PF रकम निकाल सकते हैं. या फिर, आप बेरोजगारी के एक महीने बाद 75 परसेंट तक रकम निकाल सकते हैं और बाकी पैसे बाद में निकाल सकते हैं. पैसे निकालने के लिए एलिजिबल होने के लिए, कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए.
कर्मचारी यह प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन शुरू कर सकते हैं. विड्रॉल शुरू करने के लिए, उन्हें कम्पोजिट क्लेम फ़ॉर्म (आधार)/कम्पोजिट क्लेम फ़ॉर्म (नॉन-आधार) जमा करना होगा. इसके अलावा, वे EPFO पोर्टल पर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.कुछ मामलों में, अगर कर्मचारी कुछ सालों से काम कर रहा है, तो शादी, लोन लेने या पढ़ाई के मकसद से थोड़ा PF विड्रॉल करने की इजाज़त है.
यह ध्यान देने वाली बात है कि PF बहुत से कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड का मुख्य सोर्स है. फंड निकालने से आपके पास भविष्य के लिए कम सेविंग्स रह सकती हैं. कई बार PF विड्रॉल करने से लंबे समय में फाइनेंशियल अस्थिरता हो सकती है. अगर आप अपने PF अकाउंट से कुछ फंड निकालने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बचाने के लिए दूसरे तरीकों पर विचार करें.
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