New Labour Code: केंद्र सरकार ने वर्कर्स के लिए एक अहम कदम उठाया है. भारत सरकार ने आज शुक्रवार, 21 नवंबर को नया श्रमिक कानून (New Labour Code) लागू कर दिया है. आज से यह कानून सभी श्रमिकों पर लागू कर दिया जाएगा. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडविया ने दी. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की, “मोदी सरकार की गारंटी है- हर श्रमिक की गरिमा का ध्यान और सम्मान.”
यह कदम दशकों में भारत के श्रम कानूनों में सबसे बड़े बदलावों में से एक है. नए नियमों से वेतन, काम के घंटों, सामाजिक सुरक्षा और नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव आएंगे, जिसका असर कंपनियों, कारखानों, गिग वर्कर्स और सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों पर पड़ेगा.
मांडविया ने कानून के जरूरी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा-
इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की. ये संहिताएं 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाती हैं.
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