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RBI का बड़ा एक्शन, नियमों में खामियों के चलते Paytm Payments Bank Limited का लाइसेंस किया रद्द

RBI Cancelled Paytm Payments Bank Licence: भारत के सेंट्रल बैंक, RBI ने शुक्रवार को Paytm Payments Bank Limited को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह फ़ैसला रेगुलेटर द्वारा बैंक के कामकाज पर पाबंदियां लगाने के दो साल से ज़्यादा समय बाद आया है.

Paytm Payments Bank licence Cancelled: भारत के सेंट्रल बैंक, RBI ने शुक्रवार को Paytm Payments Bank Limited को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह फ़ैसला रेगुलेटर द्वारा बैंक के कामकाज पर पाबंदियां लगाने के दो साल से ज़्यादा समय बाद आया है.
इसमें रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन, और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (ग्राहकों की ठीक से जांच-पड़ताल) में कमियों का हवाला दिया गया था.

RBI ने 2024 में भी बैंक पर पाबंदियां लगाई थीं

Paytm, जिसे One 97 Communications का समर्थन हासिल है, और जिसके निवेशकों में कभी चीन का Ant Group और जापान का SoftBank शामिल थे ने अगस्त 2015 में एक सीमित बैंकिंग लाइसेंस हासिल किया था. इस लाइसेंस के तहत, कंपनी को छोटी जमा रक़में स्वीकार करने की अनुमति थी, लेकिन उसे लोन देने की मनाही थी.


 
जनवरी 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विजय शेखर के Paytm Payments Bank को नई जमा रक़में स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया था. उस समय, RBI ने कहा था कि यह निर्देश नियमों का पालन न करने के कारण जारी किया गया था, खास तौर पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फंड के इस्तेमाल और तकनीकी बुनियादी ढाँचे से जुड़े नियमों का हवाला दिया गया था.
 

RBI बैंक को बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी देगा

समाचार एजेंसी Reuters के अनुसार, RBI ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह बैंक को बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर करने की योजना बना रहा है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार, यह संस्था अभी भी काम कर रही है, हालांकि इसकी गतिविधियाँ काफ़ी हद तक सीमित कर दी गई हैं. 
 
यह फ़िलहाल मौजूदा जमा रक़मों से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करने और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के ज़रिए लोन दिलाने में मदद करने तक ही सीमित है; अब इसके पास नई जमा रक़में स्वीकार करने का अधिकार नहीं है. 24 अप्रैल को, Paytm के शेयर 0.5% गिरकर ₹1,153 प्रति शेयर पर बंद हुए.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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