Big News For Youth : Relief news for lakhs of youth
ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट 30 नवंबर तक हुए वैध, नहीं होगा चालान
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Big News For Youth : कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के कारण दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य तो हो रही हैं, लेकिन इन्हें गति पकड़ने में अभी समय लगेगा। इसके मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में दोपहिया और चार पहिया रखने वाले लोगों को 30 नवंबर तक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं। ऐसे में पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों और वाहन चालकों को चालान नहीं किया जाएगा।
Big News For Youth : Relief news for lakhs of youth
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के साथ पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदनों की संख्या के मद्देनजर दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद को आगामी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जाहिर है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वाहनों की खरीदारी में भी इजाफा हुआ है, इसलिए भी दिल्ली सरकार ने राहत के तहत यह निर्णय लिया है।
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गौरतलब है कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात की वैधता पहले 30 सितंबर तक ही थी। सच बात तो यह है कि दिल्ली में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती आवेदनों की भीड़ को देखते हुए इसे 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत फरवरी, 2020 से 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण से जुड़े दूसरे दस्तावेज अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं।
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दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या फिर रजिस्ट्रेशन की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, उन्हें 30 नवंबर तक राहत मिल गई है। इतना ही नहीं, लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैधता अगले दो महीने यानी 30 नवंबर तक और जारी रहेगी।
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