India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution News: सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात और नियमों के अनुपालन में लापरवाही पर गंभीर नाराजगी जताई है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की खामियां उजागर कीं। कमिश्नरों ने रिपोर्ट में बताया कि कोर्ट के आदेशों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।
दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रकों की चेकिंग के लिए बनाए गए चेक पोस्ट पर कार्रवाई अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों ने कहा कि ट्रकों की जांच में लापरवाही हो रही है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण में बाधा आ रही है। अदालत ने 22 नवंबर को इस मामले में 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर का काम न्यायालय को निष्पक्ष रिपोर्ट देना होता है।
Supreme Court
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सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए जमा किए गए सेस को उनके कल्याण के लिए जारी किया जाए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण के तहत निर्माण कार्य बंद है, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को निर्देश दिया कि स्कूल खोलने पर मंगलवार तक फैसला लिया जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि ग्रेप-4 के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी, जिसमें ग्रेप-4 के प्रावधानों में बदलाव पर चर्चा की जाएगी। इस पूरे मामले में कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां और निर्देश यह दर्शाते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण और मजदूर कल्याण की दिशा में और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
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