India News (इंडिया न्यूज़),Delhi Waqf Board Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया। जहां ईडी ने आरोप पत्र में खान के चार सहयोगियों को नामित किया और उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने की साजिश रचने, दिल्ली सरकार के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और भारत में अचल संपत्ति खरीदकर आप विधायक के लिए धन शोधन करने का आरोप लगाया। संयुक्त अरब अमीरात।
इसके साथ ही बता दें कि, चार आरोपी हैं जावेद इमाम सिद्दीकी, दाउद नासिर और जीशान हैदर, जिन्हें ईडी ने 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था और कौसर इमाम सिद्दीकी, जिन्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने करीब 5,100 पन्नों की चार्जशीट में हैदर की पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है। ईडी का मामला खान के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2016 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर दर्ज किया गया था। सीबीआई ने कहा कि खान ने गैर-स्वीकृत और गैर-मौजूद रिक्तियों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध रूप से विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और खुद को अवैध लाभ हुआ।
वहीं इस मामले में ईडी के अनुसार, खान ने अपने सहयोगियों के माध्यम से अचल संपत्तियां खरीदकर अपने अवैध लाभ को वैध बनाया, जिसमें जावेद, हैदर, नासिर और कौसर शामिल थे। 2022 में ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया। मंगलवार को अदालत ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 जनवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मामले को विचार के बिंदु पर दलीलें सुनने के लिए 12 जनवरी को सूचीबद्ध किया।
ये भी पढ़े
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.