होम / दिल्ली में 14 साल के लड़के को सीनियर्स ने पीटा, सहपाठी ने प्राइवेट पार्ट में डाली छड़ी

दिल्ली में 14 साल के लड़के को सीनियर्स ने पीटा, सहपाठी ने प्राइवेट पार्ट में डाली छड़ी

Rajesh kumar • LAST UPDATED : April 7, 2024, 8:12 am IST

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi: दिल्ली में आठवीं कक्षा के एक छात्र के साथ उसके सीनियर्स ने कथित तौर पर मारपीट की और उसके एक सहपाठी ने उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी। दिल्ली पुलिस ने घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की और एक किशोर को पकड़ लिया गया है। 14 वर्षीय छात्र को उसके सहपाठी और उसके वरिष्ठ दोस्तों ने घेर लिया और बेरहमी से पीटा। एफआईआर के मुताबिक घटना 18 मार्च की है। कक्षा 8 के छात्र ने कहा कि उसे स्कूल के साथियों ने धमकी दी थी कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए, नहीं तो उसी स्कूल में पढ़ने वाली उसकी बहन को नुकसान उठाना पड़ेगा।

13 मार्च को अपने सहपाठी के साथ हुआ झगड़ा

शिकायतकर्ता के अनुसार, 13 मार्च को उसका अपने सहपाठी के साथ झगड़ा हो गया और 18 मार्च को आरोपी ने उस पर हमला किया। पीड़ित ने पहले तो घटना के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे प्रतिशोध का डर था। 20 मार्च को उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की और उन्हें नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि, पीड़ित की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उसे 28 मार्च को अस्पताल ले जाना पड़ा और ऑपरेशन करना पड़ा।

PM Modi के समर्थक ने की ऐसी करतूत, बीजेपी की जीत के लिए मां काली को अंगुली काटकर चढ़ाई

अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्चा संभवत: किसी अनहोनी का शिकार हो गया है। 2 अप्रैल को जब लड़के को होश आया तो उसने पूरी घटना अपने परिवार को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ित को उसके गुदा क्षेत्र में एक विदेशी वस्तु, विशेष रूप से एक लकड़ी की छड़ी डालने से गंभीर चोट लगी थी।

पिछले हिस्से में लकड़ी घुसाने की घटना

एफआईआर में कहा गया कि छात्र ने अपने एक सहपाठी द्वारा पिटाई करने और उसके पिछले हिस्से में लकड़ी घुसाने की घटना के बारे में बताया। उन्हें घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी गई। नतीजतन, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और 377 शामिल हैं। (अप्राकृतिक अपराध), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के साथ।

कथित किशोर अपराधी को तुरंत पकड़ लिया गया और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया। छात्र के परिवार ने पुलिस और स्कूल अधिकारियों पर सहयोग की कमी का आरोप लगाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उन्हें स्कूल प्रिंसिपल से मिलने से मना कर दिया गया है।

 Aaj Ka Rashifal: कुछ राशियों का खुलेगा आज किस्मत का दरवाजा, जानें अपना राशिफल

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT