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Diesel Generator: दिल्ली में डीजल जनरेटर को लेकर आया नया आदेश, अब करने होंगे यह उपाय

India News (इंडिया न्यूज़), Diesel Generator, दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल जनरेटर (Diesel Generator) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए नए आदेश जारी किए। 1 अक्टूबर से नया आदेश जारी सख्ती से लागू होगा नियम लोगों से […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Diesel Generator, दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल जनरेटर (Diesel Generator) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए नए आदेश जारी किए।

  • 1 अक्टूबर से नया आदेश जारी
  • सख्ती से लागू होगा नियम
  • लोगों से चर्चा के बाद तैयार

आयोग ने 1 अक्टूबर, 2023 से जीआरएपी के तहत अवधि सहित डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों को चलाने के लिए संशोधित अनुसूची को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों सहित एनसीआर में सभी इलाकों को निर्देशित किया है।

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Diesel Generator

नई नियम सख्ती से लागू

1 अक्टूबर 2023 से पूरे एनसीआर में नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। औद्योगिक संघों, वाणिज्यिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और कई लोगों ने नए नियमों पर अपनी राय रखी है। औद्योगिक संघों और व्यापारिक संघो नए नियमों का लागू करने के वित्तिय परेशानियों के बारे में विचार साझा किया।

सभी डीएम को दिया निर्देश

तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यावहारिक पहलुओं और डीजी सेटों से प्रदूषण में शामिल बाधाओं के मद्देनजर और निर्देशों के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने के बाद संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया। आयोग ने सभी हितधारकों से पूरे एनसीआर में सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के संचालन के लिए संशोधित अनुसूची को सख्ती से अपनाने का आग्रह करता है। सभी डीसीपी और डीएम को आदेख सख्ती से लागू करवाना का आदेश दिया गया है।

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