India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court on Money Laundering Case:, दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जैन को अपनी याचिका के साथ शीर्ष अदालत की वेकेशन बेंच में जाने की भी छूट दी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate on Former Delhi minister Satyendra Jain's plea seeking bail in money laundering case against him.
Court also grants liberty to Jain to move vacation bench of top court with his plea, which challenged the Delhi High Court…
— ANI (@ANI) May 18, 2023
बता दें दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बता देंं ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वे गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा। इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।
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