Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL, CDPO, JPSC 11वीं से 13वीं की परीक्षाएं और FSO समेत सभी परीक्षाएं रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, इन परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन फिलहाल लागू नहीं होंगे. कोर्ट के इस आदेश से इन परीक्षाओं में शामिल सफल और प्रभावित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने हाल ही में इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था, इस फैसले को उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद, परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक रहेगी और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
15 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई
कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था. सरकार के आदेश के बाद जिनकी नौकरियां खत्म कर दी गई थीं, उन्हें अब अपनी नौकरी और काम की जगह पर वापस आने के लिए कहा गया है. इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश से निकाले गए लोगों के अपने-अपने पदों पर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है. इस आदेश के बाद, सरकार के एग्जाम कैंसिल करने के फैसले से प्रभावित कैंडिडेट्स को राहत मिली है. इन एग्जाम और अपॉइंटमेंट के लिए आगे का प्रोसेस अब हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार तय किया जाएगा. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है.
कोर्ट से हमें न्याय मिला
हाई कोर्ट के फैसले के बारे में ASO सिलेक्टेड कैंडिडेट अभिनाश कुमार ने कहा, “हमें कोर्ट से न्याय मिला है. अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब फाइल करेगी. हमें कोर्ट पर भरोसा था. हम राज्य सरकार के फैसले से डरे हुए थे. सरकार को छह महीने के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करनी थी. लेकिन, हालात को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा.”