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दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं मिली एक्टर राजपाल यादव को राहत, जमानत पर सुनवाई सोमवार तक टली

राजपाल यादव जमानत सुनवाई: एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट की गुरुवार को जमानत याचिका की सुनावाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने आगे बढ़ाकर सोमवार तक टाल दी है.

Rajpal Yadav Bail Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस केस में उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाई. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जिन्होंने गुरुवार को यादव की बेल अर्जी पर कार्रवाई शुरू की और इस मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या-क्या दलीलें रखी गई, जिसके बाद एक्टर राजपाल यादव की जमानत याचिका को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया.

सुनवाई को दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्या कहा?

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक्टर ने बार-बार कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बकाया चुका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जज ने कहा कि कम से कम दो दर्जन मौकों पर, यादव ने शिकायतकर्ता को पेमेंट करने का वादा किया था. फिर भी पैसे जमा नहीं किए गए. आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया.
कोर्ट ने यह भी बताया कि राजपाल यादव के वकील ने पहले बेंच के सामने कहा था कि पेमेंट शिकायतकर्ता को किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष अब कह रहा है कि रकम कोर्ट के सामने जमा की जाएगी. जस्टिस शर्मा ने एक्टर के वकील से अपना मन बनाने के लिए कहा.

सोमवार तक टली जमानत याचिका

इस के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे रखी, जिसमें कोर्ट बेल अर्जी पर कार्रवाई करने वाला था, जिसमें राजपाल यादव ने अपने परिवार में शादी का हवाला देते हुए बेल मांगी थी. लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाल दी है. इस दौरान हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा हैं.

मामले पर राजपाल यादव के वकील ने क्या दलील पेश की?

राजपाल यादव के वकील ने कहा कि मैंने उनसे यानी की दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका. मैंने जमानत याचिका दायर कर दी है, दूसरे पक्ष से जवाब मांगा जा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मामले की सुनवाई सोमवार तक टाली जा सकती है. तब तक मैं कुछ जानकारी जुटा लूंगा. इससे पहले आज HC ने कहा था कि हमें आपके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है,आपने कोर्ट के आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं किया था. राजपाल के वकील ने कहा था कि वह शेष राशि ₹2 करोड़ 10 लाख जमानत के रूप में न्यायालय में जमा करने को तैयार हैं.

राजपाल यादव चेक बाउंस केस

राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 2010 से शुरू हुई हैं, जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ को फाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे उन्हें पैसे की तंगी हो गई. समय के साथ, बकाया रकम कथित तौर पर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई.

अप्रैल 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस मामलों के संबंध में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई. जून 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, बशर्ते वह शिकायत करने वाले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहमति से समझौता करने के लिए ईमानदारी और सच्चे कदम उठाएं.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024.

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