राजपाल यादव जमानत सुनवाई: एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट की गुरुवार को जमानत याचिका की सुनावाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने आगे बढ़ाकर सोमवार तक टाल दी है.
राजपाल यादव की जमानत याचिका सोमवार तक के लिए टली
राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 2010 से शुरू हुई हैं, जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' को फाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे उन्हें पैसे की तंगी हो गई. समय के साथ, बकाया रकम कथित तौर पर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई.
अप्रैल 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस मामलों के संबंध में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई. जून 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, बशर्ते वह शिकायत करने वाले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहमति से समझौता करने के लिए ईमानदारी और सच्चे कदम उठाएं.
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