Bihar Election 2025: क्या बिना वोटर ID कार्ड के भी कर सकते है मतदान? जानें कौन से दस्तावेज मान्य

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. राज्यभर में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कई नई सुविधाएं शुरू की हैं ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे. इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अहम घोषणा की है अब वे मतदाता भी मतदान कर सकेंगे जिनके पास वोटर ID (EPIC) कार्ड नहीं है, बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची (Voter List) में दर्ज हो.

वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है. अगर किसी के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, तो वह अपनी पहचान साबित करने के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों (Photo ID Documents) में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है.

इन 12 दस्तावेज़ों से भी दे सकेंगे वोट

  • निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, नीचे दिए गए पहचान पत्र मतदान के समय वोटर ID के विकल्प के रूप में स्वीकार किए जाएंगे:
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
  • बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक (Photo Passbook)
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना या आयुष्मान भारत के तहत जारी)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ (Pension Document with Photograph)
  • केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (Service ID Card)
  • सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  • समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड

महिला मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ने ‘पर्दानशीन महिलाओं’ के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे मामलों में, महिला मतदाताओं की पहचान महिला मतदान अधिकारियों या परिचारिकाओं की उपस्थिति में की जाएगी, जिससे उनकी गोपनीयता और सम्मान दोनों सुरक्षित रहें.

आयोग का निर्देश और तैयारी

सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्रों पर पहचान से जुड़ी कोई बाधा न आए.
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