India News (इंडिया न्यूज), Meat Shop Ban : कुरुक्षेत्र पिपली से ज्योतिसर तक पवित्र सरस्वती नदी के किनारे से मीट की दुकानों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत मीट की दुकानों को हटाने और अन्य अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए बकायदा डयूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है।
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Meat Shop Ban
जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जारी आदेशों में कहा कि प्रशासन के पास लगातार सूचनाएं और शिकायत मिल रही है कि पिपली से ज्योतिसर तक पवित्र सरस्वती नदी के किनारे मीट की दुकानें चल रही हैं और इससे न केवल अतिक्रमण हो रहा है अपितु पवित्र सरस्वती नदी की पवित्रता भी भंग हो रही है। इन तमाम तथ्यों को जहन में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16(1) व धारा 17 (2) आदेश जारी किए गए हैं कि वाटर सर्विस डिविजन ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के एसडीओ राकेश काम्बोज को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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जिलाधीश ने जारी आदेशोंं में कहा कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एसडीओ राकेश काम्बोज पवित्र नदी के किनारे जब मीट की दुकानों को हटाने की कार्रवाई करेंगे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी पुलिस प्रशासन की भी सहायता ले सकता है। उन्होंने कहा कि डयूटी मैजिस्ट्रेट नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के उपरांत जिलाधीश कार्यालय में रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की सख्ती से पालना की जानी चाहिए।
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