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Haryana Cabinet: मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू करने की मंजूरी

BY: India News Editor • LAST UPDATED : September 23, 2021, 8:36 am IST
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Haryana Cabinet: मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू करने की मंजूरी

Haryana Cabinet: Approval to implement Chief Minister’s Horticulture Insurance Scheme

अजैविक कारकों के खिलाफ 21 फसलों को किया जाएगा कवर
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:

Haryana Cabinet: हरियाणा में किसानों के हितों की रक्षा के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना के तहत अजैविक कारकों के खिलाफ बागवानी किसानों को कवर करने का निर्णय लिया है। इसका निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बागवानी किसानों के लिए प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) नामक एक आश्वासन-आधारित योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। बागवानी किसानों को विभिन्न कारकों के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है जिनमें फसलों में अचानक बीमारी फैलने, कीटों के संक्त्रमण जैसे जैविक कारक और बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, पाला, अत्यधिक तापमान जैसे अजैविक कारक शामिल हैं। बागवानी विभाग ने बागवानी फसलों को कवर करने वाली विभिन्न फसल बीमा योजनाओं की जांच की और पाया कि प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल नुकसान को कवर करने के लिए एक नई योजना की आवश्यकता है। इस योजना को बागवानी फसल आश्वासन योजना के रूप में तैयार किया गया है और इसका नाम एमबीबीवाई रखा गया है जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत ओलावृष्टि, पाला, वर्षा, बाढ़, आग आदि जैसे मापदंडों को लिया गया है जिससे फसल को नुकसान होता है। इस योजना के तहत कुल 21 सब्जी, फल और मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। योजना के तहत किसानों को सब्जी एवं मसाला फसलों की 30,000 और फल फसलों की 40,000 की बीमा राशि के विरुद्ध केवल 2.5 प्रतिशत यानी क्रमश: 750 और 1000 रुपए अदा करने होंगे। दावा मुआवजा सर्वेक्षण और नुकसान की 4 श्रेणियों 25, 50, 75 और 100 प्रतिशत की सीमा पर आधारित होगा।
यह योजना वैकल्पिक होगी और पूरे राज्य में लागू होगी। किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करते समय इस योजना का विकल्प चुनना होगा।

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