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Supreme court: तमिलनाडु के मंदिरों को अपने हाथ में लेने के मामला में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को दिया नोटिस।

PUBLISHED BY: Divya Gautam • LAST UPDATED : August 29, 2022, 4:38 pm IST
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Supreme court: तमिलनाडु के मंदिरों को अपने हाथ में लेने के मामला में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को दिया नोटिस।

SUPREME COURT

तमिलनाडु सरकार की ओर से राज्य के मंदिरों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के कानून को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है सरकार ने पुजारी नियुक्त करने पर भी रोक की मांग की है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है

बता दें कि मुख्यमंत्री के बनते ही एमके स्टालिन ने मंदिरों में गैर-ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का ऐलान किया था। जबकि  विपक्ष इसके पूरी तरह से खिलाफ था। कई बार इसे लेकर याचिकाएं भी दी गई। इसके साथ ही वह मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथ में होने के भी खिलाफ थे।

208 पुजारियों को दी गयी थी नियुक्ती। 

सरकार के हिंदू धर्म के 208 पुजारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जन्म के आधार पर वैदिक मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने की परंपरा पर हमला करता है जो ब्राह्मण समुदाय का एक विशेष संरक्षण है।सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई को दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने राज्य सरकार को नास्तिक सरकार कहते हुए पुजारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की।

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