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Arvind Kejriwal: एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal, दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 और 2 जून को तमिलनाडु और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह प्रशासनिक नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगगें। 1 जून को […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal, दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 और 2 जून को तमिलनाडु और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह प्रशासनिक नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगगें।

  • 1 जून को होंगे तमिलनाडु में
  • 2 जून को रांची में
  • 19 मई को भारत सरकार अध्यादेश लाई थी

विशेष रूप से, केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन लेने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी। ट्विटर पर दिल्ली के सीएम ने कहा, “केंद्र के असंवैधानिक-अलोकतांत्रिक ‘दिल्ली-विरोधी’ अध्यादेश के खिलाफ DMK का समर्थन लेने के लिए कल (1 जून) चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम @mkstalin से मुलाकात करेंगे।”

Arvind Kejriwal: एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन

Arvind Kejriwal

2 जून को झारखंड में

इसके बाद सीएम ने कहा कि 2 जून को मैं रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी से मिलूंगा। मोदी सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों के खिलाफ पारित अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा।”

कई नेताओं से अब तक मिल चुके

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं।

19 को आया अध्यादेश

केंद्र सरकार ने 19 मई को ‘स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों’ के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को पलट देता है।

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