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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Big Breaking Delhi High Court Slams Twitter : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोशल साइट ट्विटर लोगों की भावनाओं को सम्मान करेगी और आपत्तिजनक सामग्री को हटाएगी। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर जनता से जुड़कर काम कर रहा है। ऐसे में उसे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और यह लोगों के सहयोग से चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के वकील से सामग्री हटाए जाने के बारे में पूछा। कोर्ट ने कहा कि आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह बात काफी लोगों से जुड़ी हुई है। ट्विटर बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा व्यवसाय कर रहा हैं।
दो जज की पीठ ने कहा कि यह सामग्री हटा दी जानी चाहिए। ट्विटर ने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा किया है। ट्विटर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे अदालत के निर्देश का पालन करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता आदित्य सिंह ने कहा कि उन्हें एक उपयोगकर्ता द्वारा देवी मां के बारे में आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के बारे में पता चला था।
याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि आरोपी के खिलाफ उचित संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ट्विटर को प्लेटफार्म से आपत्तिजनक सामग्री हटाने और खाताबंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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