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Bournvita
IndiaNews (इंडिया न्यूज), Bournvita: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से अपनी साइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा (Bournvita) समेत सभी ड्रिंक्स को ‘हेल्थ ड्रिंक’ की कैटेगरी से हटाने को कहा है। FSSAI ने 2 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय ने CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह हेल्थ ड्रिंक नहीं है। हेल्थ ड्रिंक को FSS अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।
FSSAI की प्रतिक्रिया तब आई जब डेयरी आधारित ड्रिंक, अनाज आधारित ड्रिंक, माल्ट आधारित ड्रिंक को ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ‘हेल्थ ड्रिंक’ या ‘एनर्जी ड्रिंक’ कैटेगरी के तहत बेचा जा रहा था। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द FSS अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है।
एक बयान में कहा गया, इसलिए, FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक/एनर्जी ड्रिंक’ की कैटेगरी से हटाकर करके इस गलत कैटेगराइजेशन को तुरंत सुधारने को कहा। बयान में आगे कहा गया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से जान परख कर विकल्प चुन सकें।
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